अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इसके बाद एक लाख रुपए की जमानत राशि और इतनी ही रकम का मुचलका जमा कराने को कहा जैसा कि सत्र अदालत ने निर्देश दिया था। इसके बाद उन्होंने अंतरिम राहत को नियमित जमानत में बदल दिया। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए थरूर अग्रिम जमानत के लिए सत्र अदालत गए थे।