वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में सोमवार को पेश वित्त विधेयक में बताया गया है कि ढाई लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह कर मुक्त होगी। ढाई लाख रुपए से पांच लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का कर लगेगा, जो पहले की ही तरह है। साठ से 80 साल के बुजुर्गों को 3 लाख रुपए तक और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक आयकर से छूट होगी।
बड़ी आय वालों पर कर का बोझ देते हुए अधिभार लगाया गया है। 50 लाख रुपए से अधिक और एक करोड़ रुपए तक की आय वालों को आयकर पर 10 प्रतिशत अधिभार देना होगा। एक करोड़ से अधिक और दो करोड़ रुपए तक की आय के लिए अधिभार 15 प्रतिशत और दो करोड़ रुपए से अधिक तथा 5 करोड़ रुपए तक की आय के लिए अभिभार 25 प्रतिशत होगा। 5 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना आय वालों को आयकर के साथ 37 प्रतिशत का अधिभार भी देना होगा।