EPFO news in hindi : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े खाताधारकों को अब नौकरी बदलने के बाद अपना ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए नियोक्ता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। वे खुद ही कंपनी के हस्तक्षेप के बिना अपने ईपीएफ अकांउट को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन अंजाम दे सकेंगे। इससे ईपीएफओ के 7.6 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा।
ईपीएफओ में व्यक्तिगत विवरण की त्रुटियों में सुधार की सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकालने के लिए भी अब वर्तमान या पूर्व नियोक्ता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। वे खुद वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारियां बदल सकेंगे।
खाताधारकों को बैंकिग की तरह सुविधाएं लागू करने के एजेंड़े पर आगे बढ़ रहे श्रम मंत्रालय ने ईपीएफ पेंशन से जुड़े सुधारों को भी जल्द गति देने के अपने इरादे जाहिर किए हैं। ईपीएफ पेंशन सुधारों के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि में इजाफे से लेकर पेंशन फंड में कर्मचारी के अधिकतम अंशदान की वर्तमान कैपिंग को लचीला बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भी एक बयान में कहा कि ईपीएफ खाते का कंपनी के हस्तक्षेप के बिना ट्रांसफर करने की सुविधा ईपीएफओ पोर्टल पर उपलब्ध हो गई है। अभी नौकरी बदलने की स्थिति में पीएफ अकांउट के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन ईपीएफओ में जमा करने से पहले नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।
इस प्रक्रिया में नियोक्ता की ओर से औसतन 12 से 13 दिन लगाए जाते हैं। मगर इन सुधारों के बाद खाता ट्रांसफर करने में काफी कम वक्त लेगा क्योंकि इसमें नियोक्ता से मंजूरी की जरूरत ही नहीं है। इसमें यह सुविधा भी दी गई है कि किसी सदस्य ने पहले ही खाता ट्रांसफर का आवेदन किया है और नियोक्ता के यहां पेंडिंग है तो खाताधारक उसे पोर्टल पर डिलीट कर खुद नया ट्रांसफर आवेदन भर सकता है।