Mathura Uttar Pradesh Crime News : मथुरा जिले की एक अदालत ने तंत्र क्रिया की आड़ में एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में तांत्रिक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दोषी ने जेल में जो समय काटा है उसे भी सजा में समायोजित किया जाए और यह भी कहा कि जुर्माना न जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दुष्कर्म की यह घटना 4 जून 2021 की है। शिकायत में आरोप लगाया कि इलाज के बहाने तांत्रिक ने महिला से दुष्कर्म किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश रामराज द्वितीय ने तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर को इस मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि नरेंद्र सिंह ने जेल में जो समय काटा है उसे भी सजा में समायोजित किया जाए और यह भी कहा कि जुर्माना न जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना के संदर्भ में बरसाना के थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल ने बताया कि दुष्कर्म की यह घटना चार जून 2021 की है, जब थाना क्षेत्र के ही एक गांव की पीड़ित महिला के पति ने शिकायत दी थी कि राजस्थान के थाना बयाना के नगला बंडा निवासी तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर ने उनकी पत्नी पर भूत-प्रेत का साया बताते हुए उसे तांत्रिक विद्या से ठीक करने का जिम्मा लिया था।
शिकायत में आरोप लगाया कि इसके बाद इलाज के बहाने तांत्रिक ने उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर 19 जुलाई 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद सजा सुनाए जाने तक कुल चार साल आरोपी जिला कारागार में बंद रहा है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour