उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा के निर्देश पर उत्तराखंड के लक्सर शहर की आरबीएनएस डिस्टलरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-277 (जानबूझकर जलस्रोत को प्रदूषित करना) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया।
सिंह ने कहा कि आरबीएनएस डिस्टिलरी पर 2 नदियों-बाणगंगा और सोलानी में कथित तौर पर प्रदूषित पानी छोड़ने का आरोप है। जिला प्रशासन द्वारा जांच में पाया गया कि लक्सर की आरबीएनएस डिस्टलरी नदियों में प्रदूषित जल बहाने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद डिस्टलरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। (भाषा)