Azam Khan News: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। तीनों अदालत से सीधे जेल भेजे जाएंगे।
यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दायर किया था। कोर्ट ने पाया था कि साल 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी, जबकि चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने अब्दुल्ला की उम्र के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पेश किया था। अदालत ने इस मामले में तीनों को दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है।
शैक्षिणिक प्रमाणपत्रों में अब्दुल्ला की जन्म तारीख 1 जनवरी 1993 है, जबकि उनके जन्म प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है। इससे पहले आजम के विरोधी बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था। अब्दुल्ला की ओर से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को अदालत ने फर्जी माना था और स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया था।