इस केस की सुनवाई गुरुवार दोपहर 2:30 बजे होगी। कोर्ट में आज अरबाज मर्चेंट के वकील सतीश देसाई ने अपनी दलीले पेश की। अमित देसाई ने कहा कि अरेस्ट करने से पहले नोटिस देना जरूरी होता है। लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी के लिए ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया। जमानत नियम है, जेल अपवाद है। आर्यन खान को एनसीबी ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है।
आर्यन को बचाने के लिए पिता शाहरुख खान ने दिग्गज वकीलों की फौज उतार दी है। इस मामले में अब तक वरिष्ठ वकील सतीश मानशिंदे पैरवी कर रहे थे। मानशिंदे ने रिया चक्रवर्ती का केस भी लड़ा था। इसके बाद सलमान खान को हिट एंड रन मामले में बरी करवाने वाले अमित देसाई ने भी आर्यन का पक्ष रखा था। हालांकि इस सबके बावजूद आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई।