जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही ने बलिया शहर के बाद रसड़ा नगर पालिका परिषद और आसपास के क्षेत्रों में 18 जुलाई से 25 जुलाई तक निषेधाज्ञा जारी करने के साथ ही लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और शांति व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र रसड़ा में पिछले कुछ दिन में 5-6 वार्डों में कोविड-19 के मामले आने और नगर क्षेत्र से सटे ग्राम छितौनी और अन्य गांवों में भी संक्रमण के मामले आने के कारण इन क्षेत्रों को निषिद्ध कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र रसड़ा से संबंधित दो व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है।