सरकार ने 1 अप्रैल से एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने के लिए ई-वे बिल व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। कोई भी कारोबारी यदि 50,000 रुपए से अधिक का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजता है तो उसे अपने जीएसटीआईएन का उपयोग करते हुए ई-वे बिल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और ई-वे बिल जनरेट करना होगा।
रिविगो के संस्थापक दीपक गर्ग ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा कि रिविगो ई-वे बिल को 1 अप्रैल 2018 से लागू करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें उसने व्यापार, उद्योग और ट्रांसपोर्टर के लिए माल के त्वरित आवागमन की सुविधा के लिए एक उच्च गुणवत्ता की एप तैयार की है।
रिविगो ने यह एप अपने ग्राहकों के लिए तैयार किया था, लेकिन इस पर उद्योगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए इसे पूरे देश में जारी किया जा रहा है ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। यह सरल है, स्थानीय भाष में भी उपलब्ध है, इससे ई-वे बिल को आसानी से निकाला जा सकता है। एप जारी होने के दो माह के भीतर ही इसके एक लाख से ज्यादा डाउनलोड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा ई-वे बिल से देश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। परिवहन लागत और समय कम होगा और जीएसटी व्यवस्था पुख्ता होगी। (भाषा)