नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कुछ शर्तों के साथ म्यूचुअल फंड को कॉल ऑप्शन में निवेश की अनुमति देने का फैसला किया है। फिलहाल म्यूचुअल फंड योजनाओं को इक्विटी वायदा कारोबार में लेन-देन की अनुमति तो है लेकिन वह ऑप्शन अथवा तय अवधि के कॉल ऑप्शन वाले साधनों को नहीं खरीद सकते हैं।
आमतौर पर कॉल ऑप्शन से तात्पर्य एक ऐसा समझौता है जिसमें खरीदार को किसी संपत्ति को तय अवधि के भीतर एक खास दाम पर खरीदने का अधिकार होता है।
सेबी के बुधवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ को छोड़कर म्यूचुअल फंड योजनाएं केवल निफ्टी-50 और सेंसेक्स में शामिल शेयरों के लिए कवर कॉल रणनीति के तहत ही कॉल ऑप्शन में निवेश कर सकती हैं।
सर्कुलर में कहा गया है कि किसी योजना के तहत कॉल ऑप्शन में किए जाने वाला निवेश उस योजना में रखे गए इक्विटी शेयरों के कुल बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत कुछ और शर्तें भी रखी गई हैं। (भाषा)