लोकसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि नवनिर्वाचित सदस्यों को 2 तरह के फॉर्म भरने होते हैं। इसमें प्रथम फॉर्म में शपथ और प्रतिज्ञा, नमूना हस्ताक्षर, यात्रा एवं दैनिक भत्ता, अस्थायी आवास के आवंटन संबंधी आवेदन, मोबाइल फोन एवं ई-मेल बनाने संबंधी आवेदन शामिल होता है।
दूसरे फॉर्म में नवनिर्वाचित सदस्यों का मास्टर डाटा, बैंक का ब्योरा, कार का लेबल, समन्वित पहुंच नियंत्रण डाटा, जनरल पास के अलावा दल-बदल विरोधी घोषणा शामिल होती है।
शुक्रवार को पंजीकरण के पहले दिन अर्जुनराम मेघवाल, संतोष कुमार गंगवार, रतनलाल कटारिया जैसे नवनिर्वाचित सांसदों ने पंजीकरण कराया। संसद में सांसदों की सुविधा के लिए सूचना केंद्र 24-28 मई तक लगातार काम कर रहा है ताकि निर्वाचन के बाद दिल्ली पहुंचने वाले सांसदों को हरसंभव मदद की जा सके। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर सांसदों की अगवानी पूरी सत्कार भावना से की जाए।
गौरतलब है कि चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद सभी विजेता उम्मीदवारों को निर्वाचन अधिकारी एक प्रमाण-पत्र जारी करता है। सभी सांसदों को दिल्ली पहुंचने पर निर्वाचन अधिकारी का यह पत्र लोकसभा सचिवालय को देना होता है। इस पत्र के आधार पर ही बतौर सांसद उनका नाम दर्ज किया जाता है और उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।