मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 अन्य घायल हुए थे। इस मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (सेवानिवृत्त) सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें 'हिंदू आतंकवाद' और 'भगवा आतंकवाद' जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया।NIA Court acquits all accused in Malegaon blast case | Accused acquitted of all charges of Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), Arms Act and other charges. https://t.co/GNyiAclfz7
— ANI (@ANI) July 31, 2025