कैबिनेट ने मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021 का अनुमोदन कर दिया। इस विधेयक में कॉलोनाइजर के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट एवं सरल किए जाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही नए संशोधन में कॉलोनी विकास की अनुमति के उल्लघंन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के प्रावधान किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।
एक अनुमान के मुताबिक कैबिनेट की मंजूरी का फायदा राज्य की 6,000 से अधिक उन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को होगा जिनको अब तक मौलिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। अब इन कॉलोनियों को चिन्हित कर बिजली, सड़क और पानी की सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा। इसके साथ ही इन कॉलोनियों में बनने वाले मकानों के नक्शे भी पास हो सकेंगे।