भोपाल। SC/ST संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक बार फिर बड़े विवाद की आहट सुनाई देने लगी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन मामले में केंद्र सरकार के बड़ी राहत दी। सर्वोच्च अदालत ने SC/ST संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।
सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने वेबदुनिया से बातचीत में कहा कि पार्टी इस निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद SC/ST एक्ट के दुरुपयोग आंशका बढेगी और पुलिस भी एक्ट का दुरुपयोग कर सकती है। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस को लोगों को परेशान करने का एक हथियार मिल गया है और राजनीतिक बदले के लिए इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाएगा।
वेबदुनिया से बातचीत में हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि आज सरकार के दबाव में निर्णय हो रहे है। उन्होंने कहा किसी की भी केस में अग्रिम जमानत पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि संसद में सरकार कानून तो बना सकती है लेकिन मामूली अपराध या ऐसे अपराध जो IPC में जमानती है उनको गैर जमानती कैसे बनाया जा सकता है।