नई दिल्ली। सरकार ने सभी डाकघर जमा खातों के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है। अब डाकघरों में पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) तथा किसान विकास पत्र (केवीपी) के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा।
वित्त मंत्रालय ने चार अलग गजट अधिसूचनाएं जारी कर सभी डाकघर जमा खातों, पीपीएफ, एनएससी और केवीपी खाते खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
29 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं मिला है तो उसे अपने आधार नामांकन का प्रमाण देना होगा। इसमें कहा गया है कि मौजूदा जमाकर्ताओं जिन्होंने आवेदन के समय अपना आधार नंबर नहीं दिया है वे संबंधित डाकघर बचत बैंक या संबंधित कार्यालय में इसे 31 दिसंबर 2017 या उससे पहले जमा कराएं।