न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें (राव) अपने निर्णय पर सावधानी बरतनी चाहिए.....चूंकि समन जारी होने के बाद यह उनकी पहली पेशी है, उन्हें छूट दी जाती है। जांच एंजेसी ने जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि ये हाई प्रोफाइल लोग हैं और जमानत पर रिहा होने पर फरार हो सकते हैं।
इससे पहले अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश आरोपपत्र पर संज्ञान लेने हुए 16 सितंबर को नायर और अन्य आरोपियों को सम्मन किया था। आरोपपत्र में कहा गया था कि नायर और इसरो तथा अंतरिक्ष विभाग के अन्य अधिकारी ने गलत तरीके से एस बैंड देवास मल्टीमीडियो को दिया था। यह इनसेट सैटेलाइट की प्रतिबंधित वेवलेंथ है। (भाषा)