बरेली के जनपद न्यायालय में हलाला, तीन तलाक और बहुविवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली निदा खान को बड़ी जीत मिली है। अदालत ने निदा खान को मिले तीन तलाक को खारिज कर दिया है और निदा के पति पर घरेलू हिंसा का मुकदमा चलाने के आदेश दिए है। अब इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
निदा आला हजरत खानदान की बहू है और उन्हें शादी के कुछ समय बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और मांग पूरी नहीं होने पर उन्हें 3 बार तलाक़, तलाक़, तलाक़ कहकर घर से मारपीट कर निकाल दिया गया, लेकिन निदा डरी नहीं और उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां से उसे पहली जीत हासिल हुई है। निदा अन्य तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी आंदोलन कर रही हैं।
तीन तलाक और हलाला पर अभी कानून नहीं बना है, सरकार इसी संसदीय सत्र में कानून बनाना चाहती है। अब बरेली की अदालत ने जो ये फैसला दिया है, उससे निदा खान की मुहिम को बड़ी ताकत मिली है।