क्या कहता है संविधान : संविधान के आर्टिकल 164 (4) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं है और वह मंत्री बनता है तो तो उसके लिए 6 महीने में विधानसभा या विधानपरिषद या संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वह ऐेसा करने में सफल नहीं होता है तो छह बाद वह पद पर नहीं ने रह सकता।