Dawood's nephew and 2 others acquitted in extortion case : मुंबई की एक विशेष अदालत ने जबरन वसूली मामले में भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भतीजे और 2 अन्य को शुक्रवार को बरी कर दिया। तीनों के खिलाफ 2019 के जबरन वसूली मामले में कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने गैंगस्टर के भतीजे मोहम्मद रिजवान शेख इब्राहिम (कास्कर), अहमदराजा वधारिया और अशफाक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 387 (जबरन वसूली के लिए लोगों को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए डराना), 120 (आपराधिक साजिश) और मकोका के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपों से बरी कर दिया।