CM Kejriwal does not get relief from High Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उन्हें हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।
केजरीवाल मामले में मंगलवार को एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उन्हें राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि अधीनस्थ अदालत ने धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत देते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। ALSO READ: क्या अरविंद कोई Most wanted आतंकवादी हैं? ED पर भड़कीं सुनीता केजरीवाल
शर्तों के साथ मिली थी जमानत : राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें कहा गया था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि ईडी ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि निचली अदालत का आदेश विकृत, एकतरफा और गलत था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाए जाने तक निचली अदालत के फैसले के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। ALSO READ: जेल में कमजोर हुए केजरीवाल, 3 माह में कम हुआ 8 किलो वजन
21 मार्च से जेल हैं केजरीवाल : आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि कुछ समय के लिए चुनाव के दौरान उन्हें अंतरिम जमानत मिली। वह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, यदि उच्च न्यायालय ने ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती। निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। (भाषा/एजेंसी)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala