इस योजना के तहत छात्र स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) या किसी भी एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए केवल एक बार ऋण का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक को भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए।
योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाला कोई भी छात्र बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी जमानत, गारंटर के लोन हासिल कर सकेगा। इसमें ट्यूशन फीस और दूसरे खर्चों की पूरी राशि को कवर किया जा सकेगा।