मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने शाम 5 बजे सुनवाई खत्म करने से पहले हिन्दू पक्षकारों को यह निर्देश दिया।
हिन्दू पक्ष से जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने संविधान पीठ से और समय की मांग की तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, आप वे चीज मांग रहे हैं, जो हमारे पास है ही नहीं।