Satyendra Jain: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन (Satyendra Jain) की अंतरिम जमानत मंगलवार को 25 सितंबर तक बढ़ा दी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किए जाने पर न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने जैन को यह राहत दी।
न्यायालय ने एक अन्य आरोपी अंकुश जैन को भी मेडिकल आधार पर 4 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। पीठ ने उल्लेख किया कि उसके बच्चे की सर्जरी होनी है। शीर्ष न्यायालय ने 26 मई को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी। इसने 24 जुलाई को अंतरिम जमानत 5 हफ्ते और बढ़ा दी थी। ईडी ने आप नेता को कथित तौर पर उनसे संबद्ध 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।(भाषा)