नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि कोविशील्ड और को-वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के सभी चरण समाप्त होने तक बड़े पैमाने पर कोविड-19 टीकाकरण बंद कर दें। न्यायालय ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।
पीठ ने आगे कहा कि महामारी के दौरान देश बहुत संवेदनशील स्थिति से गुजरा है और भारत इकलौता देश नहीं है, जहां टीकाकरण अभियान चल रहा हो। पीठ ने आदेश में कहा कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।