रविवार को पुलिस को दी गई शिकायत में आलम ने आरोप लगाया कि सदर बाजार लेन में चार अज्ञात युवकों ने उसे टोका और उसके टोपी पहनने पर आपत्ति जताई। सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी में युवक ने कहा, आरोपी ने मुझे धमकी दी, कहा कि इलाके में टोपी पहनने की अनुमति नहीं है। उन्होंने मेरी टोपी हटा दी और मुझे थप्पड़ मारा और मुझे भारत माता की जय बोलने को कहा।
उन्होंने बताया, मैंने उनके निर्देश का पालन किया और भारत माता की जय कहा, उन्होंने मुझे जय श्रीराम कहने को कहा जिससे मैंने इंकार कर दिया। इस पर युवकों ने सड़क किनारे से एक लाठी उठाई और मुझे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे पैरों और पीठ पर मारा। प्राथमिकी में आलम ने कहा कि घटना के वक्त वह सदर बाजार के एक मस्जिद में नमाज अदा कर घर लौट रहा था।
उन्होंने बताया कि मदद के लिए चिल्लाने की उसकी आवाज सुनकर उसके समुदाय के अन्य लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे, जिसके बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। गुड़गांव शहर के एसीपी राजीव कुमार ने बताया, हमें घटना की शिकायत मिली है।
सदर थाने में धारा 153, 147, 149, 323 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। हमने व्यक्ति का चिकित्सा परीक्षण भी कराया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने से संबंधित है, जबकि धारा 147 और 149 क्रमशः दंगों और गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने के अपराधों से संबंधित है।
धारा 323 और 506 क्रमश: चोट पहुंचाने और आपराधिक मंशा से संबंधित है। एसीपी ने बताया, आरोपी की पहचान करने के लिए हम इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रहे हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।