उल्लेखनीय है कि 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, अदालत ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। बाद में सूरत की कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई।