जिला न्यायाधीश पीपी जाधव ने मंगलवार को आरोपी योगेश कुपेकर को महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, शैतानी, अघोरी प्रथाएं एवं काला जादू रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम, 2013 तथा भादसं की धाराएं 376 (यौन हमला) और 354 (छेड़खानी) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
बाद में इस दंपति ने ठाणे पुलिस में शिकायत की और उस पर महिला से बलात्कार करने, उससे छेड़खानी करने और उनसे 10,000 रुपए ऐंठने का आरोप लगाया।