पिछले साल लगभग इस ही दौरान वह गिरफ्तार भी हुए थे।विनोद कांबली ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपनी रिहायशी सोसाइटी के द्वार से रविवार दोपहर अपनी गाड़ी भिड़ा दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कांबली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 336 (अन्य लोगों की ज़िदंगी और सुरक्षा को खतरे में डालना) तथा 427 (ऐसी हरकत करना जिससे नुकसान हो) के तहत बांद्रा थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। कांबली ने घटना के बाद परिसर के चौकीदार और कुछ निवासियों से बहस भी की। उन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था।