कोर्ट में भाजपा दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता, योगेंद्र चंदौलिया, विकास तंवर सहित अन्य भाजपा के नेताओं के खिलाफ धारा एस 156(3) के तहत याचिका दायर की गई है। याचिका में मामले की एफआईआर महामारी संबंधी अधिनियम के तहत दर्ज करने और प्रभावी जांच के लिए निगरानी की अपील की गई है।
हिंसा मामले के कोर्ट में जाने से पहले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में वरुणालय, झंडेवाला स्थित दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया। राघव चड्ढा ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत आवेदन कर पुलिस अधिकारियों की ओर से की जा रही जांच में हस्तक्षेप और निगरानी करने का आग्रह किया है।
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में दिन में भयानक तरीके से दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, योगेंद्र चंडालिया, भाजपा करोल बाग उपाध्यक्ष रवि तंवर, विकास तंवर सहित करीब 250 बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कई बार हिंसा की गई।