धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा को अग्रिम जमानत

रविवार, 21 मई 2017 (09:48 IST)
ठाणे। ठाणे की एक जिला अदालत ने कपड़े की एक कंपनी मालिक द्वारा दायर धोखाधड़ी के एक मामले में शनिवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा और तीन अन्य की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
 
अदालत ने इससे पहले आरोपियों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संगीता खलिपे ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके या जमानत राशि पर रिहा किया जाए।
 
भलोटिया एक्सपोर्ट्स ऑफ भिवंडी के मालिक रवि भलोटिया ने पिछले महीने कॉनगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि उन्होंने बेस्ट डील टीवी के लिए चादर की आपूर्ति की थी। गौरतलब है कि कुंद्रा और शेट्टी इस कंपनी में निदेशक हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बीडी टीवी ने चादर बेच दिए लेकिन 24 लाख रुपए का भुगतान अब तक नहीं किया है। (भाषा) 

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