यूपीसीएल ने उच्च न्यायालय में दिए एक शपथपत्र बताया कि सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए निशुल्क बिजली के बजाय नई दरों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों के लिए विभिन्न श्रेणियां बनाई गईं हैं। शपथपत्र में कहा गया है कि तय बिजली से अधिक खर्च किए जाने पर बाजार दर पर भुगतान करना होगा। नई दरें एक अप्रैल 2020 से लागू होंगी।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर ले यूपीसीएल, यूजेवीएनएल व पिटकुल समेत तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को संयुक्त बैठक कर कर्मचारियों को निशुल्क बिजली के मामले में ठोस निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।