नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के मद्देनजर उसकी माल ढुलाई सेवाओं के लिए तीन मई तक विलम्ब शुल्क, स्थान शुल्क, माल ढेर लगाने का शुल्क, शेड में माल रखने का शुल्क, अवरोध शुल्क और स्थान उपयोग शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
रेलवे ने तीन मई तक की अवधि को ‘अप्रत्याशित परिस्थिति’ समझते हुए शुल्क माफ किए जाने की अवधि बढ़ा दी है। रेलवे ने कहा कि तीन मई तक की अवधि के लिए माल ढुलाई पर विलम्ब शुल्क, स्थान शुल्क, माल ढेर लगाने का शुल्क, शेड/स्थान में माल रखने का शुल्क, यदि निजी/संयुक्त स्वामित्व का स्टॉक हो तो विलम्ब शुल्क, पार्सल ट्रैफिक पर विलम्ब शुल्क, पार्सल ट्रैफिक पर स्थान शुल्क, कंटेनर ट्रैफिक के मामले में अवरोध शुल्क और कंटेनर ट्रैफिक के मामले में स्थान उपयोग करने का शुल्क नहीं वसूला जाएगा।