अगर आप मोबाइल वॉलेट का प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। मोबाइल वॉलेट पर लेन-देन को सुरक्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक मोबाइल वॉलेट में कोई फ्रॉड होता है तो मोबाइल वॉलेट कंपनियां अधिकतम 10 हजार तक भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होंगी। अभी तक इस तरह का नियम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांजेक्शन पर लागू था।
वे नियम पेटीएम, फोन-पे, फ्रीचार्ज, गूगल पे जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) पर लागू होंगे। अगर मोबाइल वॉलेट में कोई फ्रॉड होता है तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी वॉलेट कंपनियों की होगी। खबरों के अनुसार यूजर धोखाधड़ी होने के बाद 4 से 7 दिनों के अंदर वॉलेट कंपनी को सूचना देता है तो वॉलेट कंपनी को नुकसान की रकम के बराबर या अधिकतम 10 हजार रुपए तक की भरपाई करनी ही होगी।
नई गाइडलाइंस के अनुसार उपभोक्ता की गलती न होने के बावजूद फ्रॉड होने पर सारी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। इसके लिए यूजर को 3 दिन के अंदर वॉलेट कंपनी को सूचना देनी होगी। इसके बाद कंपनी नुकसान की भरपाई करेगी। अगर फ्रॉड कंपनी की लापरवाही के चलते हुआ है तो कंपनी को बिना सूचना के भी रिफंड करना होगा।