सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे। यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के 5,000 करोड़ रुपए सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (CRCS) को हस्तांतरित करने के आदेश के बाद की गई थी।
सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सहारा समूह के निवेशकों की तरफ से दावा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंगलवार को एक विशेष पोर्टल जारी किया जाएगा। सहकारिता मंत्री शाह इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की तरफ से वैध दावे जमा करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है।
इन सहकारी समितियों के नाम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैं।
सहारा समूह की इन सहकारी समितियों के पास पैसे जमा करने वाले निवेशकों को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की थी। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इनके दावों की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए CRCS को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था।