ITR : 2 दिन में जरूर निपटा लें यह जरूरी काम, लगेगा जुर्माना, हो सकती है जेल
शुक्रवार, 30 अगस्त 2019 (07:00 IST)
अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो अगले 2 दिन में यह जरूरी काम जरूर निपटा लें। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की है। विभाग पहले ही एक बार लोगों को रिटर्न भरने के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय दे चुका है। ऐसे में इस समय तक ITR नहीं भरना आपको खासा महंगा पड़ सकता है।
तय तारीख तक रिटर्न नहीं भरने पर आपको आयकर विभाग को जुर्माना चुकाने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। साथ ही अन्य तरह का आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
आयकर विभाग भेजता है नोटिस : अंतिम तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेजकर रिटर्न नहीं भरने का कारण पूछता है। अगर आयकर अधिकारी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है और जांच में साबित होता है कि आपने जानबूझकर टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको 3 माह से 2 साल तक की जेल हो सकती है।
यदि टैक्स की रकम 25 लाख रुपए से अधिक है तो अधिकतम 7 साल तक भी हो सकती है। हालांकि सही वजह बताने पर जुर्माना लगाकर रिटर्न भरने की अनुमति मिल जाती है।
ALSO READ: आसान है ऑनलाइन ITR भरना, 10 सरल स्टेप्स में भरिए अपना आयकर रिटर्न इतना हो सकता है जुर्माना : अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो रिटर्न में देरी पर आपको 1000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न भरते हैं तो आप पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक रिटर्न भरने पर जुर्माने की रकम 10000 रुपए हो सकती है।
ब्याज का भी नुकसान : जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो टीडीएस या अन्य रूप में अधिक चुकाए गए कर को आयकर विभाग रिफंड करता है। साथ ही इस पर ब्याज भी देता है। अगर आप तय तारीख के बाद आयकर रिटर्न भर रहे हैं तो जितना दिन बाद आप रिटर्न भर रहे हैं उतने दिन का ब्याज आपको नहीं मिलता है।
नहीं मिलते यह फायदे : अगर आपने सही समय पर रिटर्न भरा है तो विभाग आपको कई तरह की रियायतें देता है। कारोबार या शेयर में हुए नुकसान की भरपाई का लाभ टैक्स छूट के रूप में मिलता है। वहीं मकान बेचने पर हुए नुकसान की भरपाई अगले आठ वित्त वर्ष में पूरा करने की छूट मिलती है। बहरहाल रिटर्न भरने में देरी पर ये लाभ नहीं मिलते हैं। समय पर रिटर्न भरने पर बैंक आपको आसानी से लोन दे देती है। ऐसा नहीं करने पर आपको लोन लेते समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
आधार से ITR भरने वालों को जारी होगा पैन : अगर आपके पास PAN कार्ड नहीं है और आधार कार्ड से ITR भरने जा रहे हैं तो आपको आयकर विभाग स्वत: ही PAN कार्ड जारी कर देगा। सरकार ने सभी के लिए आधार और पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
हालांकि कहा जा रहा है कि आयकर विभाग अब आईटीआर में गड़बड़ी को लेकर पहले की तरह सख्ती नहीं बरतेगा और तुरंत आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस नहीं थमाया जाएगा। रिटर्न भरते समय हुई किसी भी चूक की सूचना SMS पर मिलेगी।