मामले में अन्य सह-आरोपियों- छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी और अन्य, की जमानत याचिकाएं भी न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई हैं।
उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने के लिए यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।