नई दिल्ली। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने विभिन्न पीठों को मामले आवंटित करने पर दिशा - निर्देश तय किए जाने की पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की अपील को सूचीबद्ध करने का आदेश देने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि अगले 24 घंटे में उनके आदेश को फिर से पलटा जाए।