उच्चतम न्यायाल ने 27 फरवरी 2012 को एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करे। विशेष समिति को एक निश्चित अवधि में सरकार को इस कार्यक्रम की प्रगति से अवगत कराना होता है। (वार्ता)