नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक संकट पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि स्पीकर पर विधायकों का इस्तीफा मंजूर करने के लिए दबाव नहीं बना सकते। बागी विधायकों पर भी विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। अब सवाल यह उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अपनी सरकार बचा पाएगे।
सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि मामले में संवैधानिक संतुलन बनाना जरूरी है, जो सवाल उठे हैं उनके जवाब बाद में तलाशे जाएंगे। अदालत ने निर्देश दिया कि अंसतुष्ट विधायकों के इस्तीफे पर अध्यक्ष के फैसले को उसके समक्ष रखा जाए।