वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज ने अपना महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने इस मामले को सुनने योग्य करार देते हुए मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन खारिज कर दी है। जैसे ही यह बात हिन्दू पक्ष के एडवोकेट ने बाहर आकर बताई तो काशी की सड़कों पर हर-हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। महिलाओं ने भी बम-बम बोल रहा है काशी का गान शुरू कर दिया।
मुस्लिम महिला फाउंडेशन से जुड़ी महिलाओं ने भी ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार मामले में अपनी खुशी जताते हुए भगवान की आरती में हिस्सा लिया, बैंड-बाजे के साथ मुस्लिम महिलाओं ने अदालत के फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिला कोर्ट के वे इस फैसले को वह हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।