नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को शहर के सरोजिनी नगर मार्केट में पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि अगर वहां कोई भी पार्किंग करता पाया गया तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने घोषणा की कि 5000 रुपए का पर्यावरण हर्जाना मोटर व्हीकल अधिनियम में बताए गए जुर्माने के अतिरिक्त होगा।
अधिकरण ने दुकानदारों और खरीदी करने वालों को निर्देश दिया कि वे अपनी गाड़ियों को एनडीएमसी द्वारा बनाये गये बहुस्तरीय (मल्टी लेवल) पार्किंग में खड़ी करें। यह पार्किंग 24 घंटे खुली रहेगी।
एनडीएमसी को अधिकरण ने निर्देश दिया कि वह इस लोकप्रिय व्यापारिक केंद्र में पार्किंग के कारोबार में लगे दूसरे ठेकेदारों के ठेके रद्द करे।
इसके अलावा, एनजीटी ने दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली सरकार के प्रवर्तन विभाग को निर्देश दिया कि वे लगातार दो हफ्ते तक बहुस्तरीय पार्किंग के पास उपस्थित रहें और उसके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। (भाषा)