अदालत ने 24 आरोपियों में से पहले 8 आरोपियों को हत्या और साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया जबकि अन्य 6 आरोपियों को साजिश, सबूत नष्ट करने और अपराध को अंजाम देने में सहायता प्रदान करने का दोषी पाया गया। शेष 10 आरोपियों को हालांकि मामले में बरी कर दिया गया। अदालत 3 जनवरी को सजा सुनाएगी।
सीबीआई ने इस मामले में माकपा के 6 कार्यकर्ताओं सहित 24 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी तरीके से सभा जैसे विभिन्न आरोपों के तहत आरोप पत्र दायर किया था। केंद्रीय एजेंसी ने केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर 23 अक्टूबर, 2019 को केरल पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी।
मृतक सरत के पिता सत्यनारायणन ने फैसले पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने हालांकि कहा कि जब तक सभी आरोपियों को न्याय के कठघरे में नहीं लाया जाता, तब तक कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया और हम अभियोजक से परामर्श करने के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे।(भाषा)